
भारत में सदियों से महिलाओं को शिक्षा एवं समाज में बराबरी के अधिकारों से दूर रखा गया था। लेकिन आज के समय में संवैधानिक अधिकार के तहत भारत की हजारों बेटियों ने अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया है। हमारी सरकार भी देश की महिलाओं व बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए कई तरह की योजनाओं को चला रही है। हमारे देश की बेटियों के बेहतर एवं उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र सरकार ने 'सुकन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत की है।
यह योजना एक तरह की बचत योजना है जिसके तहत लड़कियों के माता-पिता उनकी पढ़ाई व शादी के लिए भविष्य में उपयोग करने के लिए पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस योजना को 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से माता-पिता पर बेटी के विवाह व पढ़ाई के लिए एका-एक आर्थिक बोझ नहीं आएगा।
यह सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के स्मॉल सेविंग स्कीम कैटेगरी की एक पॉप्युलर बचत योजना है। जिस किसी के घर में 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियाँ है तो उसके नाम पर योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से माता-पिता के द्वारा कन्या के नाम पर निवेश खाता खोला जाता है और उसमें एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि पर सरकार के द्वारा उच्चतम ब्याज प्रदान किया जाता है।
बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015 में "सुकन्या समृद्धि योजना" की शुरुआत की। इस योजना को बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बचत योजना के रूप में शुरू किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार 7.6 प्रतिशत का ब्याज प्रदान कर रही है। योजना के तहत लड़की के माता-पिता किसी भी नेशनल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं।
योजना के तहत केवल 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम निवेश 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए हैं। बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर आप इन पैसों का 50% राशि निकाल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर टैक्स में भी छूट दी जाएगी। सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन बेटी की आयु 21 वर्ष होने या 18 वर्ष की आयु के बाद शादी हो जाने तक की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि खाते में सालाना न्यूनतम निवेश ₹1,000 है तथा अधिकतम राशि ₹1,50,000 है।
इस योजना के तहत संचालित खाते में कुल 14 वर्ष तक प्रीमियम राशि को जमा करना होता है। जिसकी परिपक्वता की अवधि 21 वर्ष है। राशि का प्रीमियम यदि आप मासिक जमा कर रहे हैं तो प्रत्येक माह की 1 तारीख को और यदि सालाना जमा कर रहे हैं तो प्रतिवर्ष के 1 अप्रैल को जमा करना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ आप दत्तक पुत्री के लिए भी ले सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना को “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से 7.6% ब्याज दर प्रदान किया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80C के तहत आयकर लाभ भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बालिकाओं का खाता खुलवाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत ऋण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना तथा विवाह योग्य होने पर पैसों की कमी नहीं होने देना है। योजना के तहत लड़कियों की भ्रूण हत्या को भी रोकना है। इस योजना के माध्यम से देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना 2022 में कुछ बदलाव किए गए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं:-
इस योजना में पहले न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खाते में जमा राशि पर लागू ब्याज दर मिलते रहेगा। पहले बस दो बेटियों को योजना के माध्यम से लाभ मिलता था लेकिन अब तीसरी बेटी को भी इसका फायदा मिल सकता है। और बेटी को 18 वर्ष की उम्र के बाद ही अकाउंट को ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा। नए नियम के तहत अब समय पर ब्याज दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए कन्या की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। कन्या का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे और माता पिता की तस्वीर होनी चाहिए, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जमाकर्ता (माता-पिता या अभिभावक) का पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र भी होना चाहिए और जो भी कागजात बैंक के द्वारा मांगे गए हो उनको आपको अपने पास रखना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के द्वारा खुलवाया जा सकता है। इस खाता को बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना होगा। इसके साथ बैंक में अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मांग के आधार पर जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर-18002666868 पर संपर्क कर सकते हैं।