
लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की। सितंबर, 2018 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत हर कार्ड धारक को 5 लाख रूपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। यह कार्ड उन लोगों को मिलता है जो इसके लिए योग्य होते है। सरकार अब इस कवरेज का विस्तार एक छोटे से प्रीमियम पर उन लोगों तक करने की योजना बना रही है जो रिटेल प्राइज़ पर स्वास्थ्य बीमा का खर्च वहन नहीं कर सकते। एक अधिकारी ने कहा कि "योजना रिटेल मूल्य के एक तिहाई से ज़्यादा बीमा प्रीमियम को कम करने और इसे "मिसिंग मिडिल" के लिए सस्ती बनाने की है जो वर्तमान में स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से रहित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के गवर्निंग बोर्ड ने एक बैठक में प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। यह AB-PMJAY के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हैं। NHA कुछ चुनिंदा राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहा है जिसके बाद पुरे भारत में इसका विस्तार किया जाएगा। यह कदम इसलिए महत्त्व रखता है क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सरकारी और निजी क्षेत्र में प्रीमियम स्वास्थ्य सुविधाएं जल्द ही बिना किसी आप सीमा के लोगों के लिए सुलभ होंगी। संभावना है कि योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के निजी वार्डों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
क्या है आयुष्मान भारत योजना?
आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की एक प्रमुख योजना है जिसको भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2018 को शुरू किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदत करना है जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है। प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को कवर करने का इरादा रखते हुए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की, लगभग 50 करोड़ भारतियों के बराबर है जिसका अर्थ है पुरे देश की लगभग 40% आबादी। पीएम-जेएवाई या आयुष्मान भारत योजना सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में कैश लेस उपचार प्रदान करती है। इस योजना में 3 दिनों की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की पूर्व लागत अस्पताल में भर्ती होने, 15 दिनों की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च शामिल है। आयुष्मान भारत योजना को जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज़ों का होना ज़रूरी है। हालांकि इस योजना में केवल पात्र लोग ही आवेदन कर सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य सरकार की विस्तार योजनाएं आबादी के निचले 51% लोगों यानी लगभग 69 करोड़ व्यक्तियों को व्यापक हॉस्पिटलाइजेशन कवर प्रदान करती है। इसके अलावा लगभग 19% आबादी यानी 25 करोड़ व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा से कवर्ड हैं। शेष 30% आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है।
क्या है योजना का उद्देश्य, विशेषता और लाभ
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य साल 2025 तक सम्पूर्ण भारत को रोग मुक्त करके विकास के पथ पर ले जाना है। इसके अंतर्गत हर साल 50 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना तथा 5 लाख रूपए तक का मेडिकल बीमा कवर देना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना मुफ्त और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पॉलिसीधारक की परिवहन लागत की प्रतिपूर्ण करती है। यह एक फैमिली फ्लोटर स्कीम है जो प्रति वर्ष 5 लाख परिवारों को कवरेज देती है। साथ ही इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक अस्पतालों और निजी नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस भर्ती हुआ जा सकता है। यह योजना डे-केयर खर्चों को कवर करती है जिसमें 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। आयुष्मान भारत योजना या पीएम-जेएवाई देश में कमज़ोर और ज़रूरत मंद परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। योजना में परिवार की उम्र, लिंग और आकार के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। पुरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं और उपचार निशुल्क है। पहले से मौजूद बीमारियों के कवेरज के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है। 50 विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए कीमोथेरिपी के साथ ऑन्कोलॉजी का उपचार इस योजना के तहत कवर किया गया है। बहुत सारी सर्जरी के मामले में यह योजना पहली सर्जरी की उच्चतम पैकेज राशि और दूसरी और तीसरी सर्जरी के लिए 50% और 25% क्रमानुसार शामिल करती है।
आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए पात्रता मापदंड अलग-अलग है। ग्रामीण क्षेत्र के वह परिवार जिनके घर में 16-59 साल के पुरुष सदस्य नहीं है वह इस योजना का लाभ ले सकते है। या वह परिवार जिनके घर में 16-59 साल के वयस्क है इस योजना के पात्र है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति के मुताबिक देखा जाता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके कामकाज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। योजना में कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार शामिल है। साथ ही जिन परिवारों में दिव्यांग सदस्य है वह भी इस योजना से जुड़ सकते है। अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति परिवार भी इस योजना में शामिल है। भूमिहीन परिवार जिनकी आय का बड़ा हिस्सा केजुअल लेबर से आ रहा है वह भी इस योजना के पात्र है। वही शहरी इलाकों में कूड़ा उठाने वाले, भिखारी, घरेलू कर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले, फेरीवाले या सडकों पर कोई दूसरा काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लंबर, लेबर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली, स्वीपर, सेनिटेशन वर्कर, माली, हैंडिक्राफ्ट वर्कर, टेलर आदि इस योजना के पात्र है। 50 करोड़ परिवारों का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। आधार नंबर से परिवारों की सूचि तैयार हो जाने के बाद ही कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना का लाभ बी.पी.एल कार्ड और आधार कार्ड के जरिए ही मिल पाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना बहुत आवश्यक है।