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2027 तक भारत को मिल सकती है पहली महिला CJI, कौन हैं जस्टिस बीवी नागरत्न?

Ashish Urmaliya

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की ओर अग्रसर हैं।

वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के जिम्मेदार पद पर स्थापित नागरत्ना उन तीन महिला न्यायाधीशों में शामिल हैं, जिनके नामों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मंगलवार शाम को मंजूरी दे दी है।

न्यायमूर्ति बी. वेंकटरमैया नागरत्न ने बेंगलुरु में एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फरवरी 2008 में कर्नाटक हाईकोर्ट में एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। दो साल बाद ही उन्हें स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया।

बता दें, जस्टिस नागरत्ना के पिता ई.एस. वेंकटरमैया, 1989 में लगभग छह महीने के लिए CJI थे। अगर केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो जस्टिस नागरत्ना 2027 में एक महीने से अधिक समय के लिए CJI होंगी।

नवंबर 2009 में, उन्हें, कर्नाटक HC के दो अन्य न्यायाधीशों के साथ, विरोध करने वाले वकीलों के एक समूह ने अदालत के कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने गरिमापूर्ण तरीके से स्थिति का सामना किया। उन्होंने बाद में कहा: “हम नाराज नहीं हैं, लेकिन हमें दुख है कि बार (Bar) ने हमारे साथ ऐसा किया है। हमें अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ेगा।"

2012 में, न्यायमूर्ति नागरत्न ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता पर बल देते हुए एक निर्णय दिया था। उन्होंने अपने फैसले में लिखा था, "सूचना का सच्चा प्रसार किसी भी प्रसारण चैनल के लिए एक जरूरी आवश्यकता है, 'ब्रेकिंग न्यूज', 'फ्लैश न्यूज' या किसी अन्य रूप में सनसनीखेज पर अंकुश लगाया जाना चाहिए,"

प्रसारण मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक स्वायत्त और वैधानिक तंत्र स्थापित करने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए, न्यायमूर्ति नागरत्न ने स्पष्ट किया कि विनियमन की अवधारणा को सरकार या शक्तियों द्वारा नियंत्रण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

2019 के एक फैसले में, उन्होंने फैसला सुनाया था कि एक मंदिर "व्यावसायिक प्रतिष्ठान" नहीं है और इसलिए, कर्नाटक में एक मंदिर के कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक मंदिर कर्मचारी कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी लाभ का हकदार होगा, जो कि राज्य में अधिनियमित एक विशेष कानून है, न कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत।

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