ऐतिहासिक कदम: केंद्र सरकार ने SC को बताया, अब महिलाएं भी NDA में शामिल हो सकती हैं
ऐतिहासिक कदम: केंद्र सरकार ने SC को बताया, अब महिलाएं भी NDA में शामिल हो सकती हैं 
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ऐतिहासिक कदम: केंद्र सरकार ने SC को बताया, अब महिलाएं भी NDA में शामिल हो सकती हैं

Ashish Urmaliya

एक ऐतिहासिक फैसले जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महिलाओं को भारत के सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) (National Defense Academy (NDA))में प्रवेश दिया जाएगा।

हालांकि, सरकार ने कहा कि महिलाओं को एनडीए(NDA) पाठ्यक्रम लेने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार करने होंगे जिसके लिए कुछ समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 20 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज महिलाओं को एनडीए(NDA) और नेवल एकेडमी(Naval Academy) की परीक्षा देने की अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि सशस्त्र बलों ने स्वयं महिलाओं को National Defence Academy (NDA) में शामिल करने का निर्णय लिया है। हम जानते हैं कि सुधार एक दिन में नहीं हो सकते ... सरकार जल्द ही प्रक्रिया और कार्रवाई की समयसीमा तय करेगी।"

न्यायमूर्ति एस.के. कौल(Justice S.K. Kaul) और जस्टिस एमएम सुंदरेश(Justice MM Sundaresh) की पीठ ने कहा, "सशस्त्र बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ... लेकिन बलों में लैंगिक(sexual) समानता के लिए और अधिक करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वे अदालतों के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करने के बजाय लैंगिक(sexual) समानता सुनिश्चित करने के लिए खुद एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं।"

आज की सुनवाई एक महीने से भी कम समय में हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश में कहा था कि महिलाएं एनडीए प्रवेश परीक्षा(NDA Entrance Exam) में बैठ सकती हैं, जिसे 14 नवंबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी(Solicitor General Aishwarya Bhati) ने आज अदालत को सूचित किया: "यह साझा करते हुए खुशी हो रही है। महिलाओं को एनडीए में प्रवेश दिया जाएगा। हम एक विस्तृत हलफनामा देंगे। 24 जून को, परीक्षा को इस साल नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कृपया स्थिति प्रदान करें।

इन परीक्षाओं में यथावत है क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया और ढांचागत बदलाव की जरूरत है।" 18 अगस्त को सुनवाई में, अदालत ने देश के सशस्त्र बलों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान सेवा के अवसरों की बात आने पर "मानसिकता की समस्या" की आलोचना की, और सरकार को चेतावनी दी कि "आप बेहतर बदलाव करें"।

अदालत ने यह भी आशा व्यक्त की थी कि अंतरिम आदेश सेना को अपनी मर्जी से बदलाव शुरू करने के लिए राजी करेगा, न कि न्यायपालिका के एक निर्देश के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

सरकार ने तर्क दिया था कि उसकी भर्ती नीति भेदभावपूर्ण नहीं थी और महिलाओं के आवेदन करने के कई तरीके थे।

एनडीए परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए पुरुषों को वर्तमान में सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन दिया जाता है; हालांकि, महिला उम्मीदवारों को उनके करियर के बाद के चरण में स्थायी कमीशन के लिए विचार किए जाने से पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन(short service commission) अधिकारियों के रूप में भर्ती किया जाता है।

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