क्या होता है वीजा और पासपोर्ट में अंतर, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं? जानिए सबकुछ
Edited By- Ashish Urmaliya | The CEO Magazine
जब भी हम विदेश जाते हैं तो हमें पासपोर्ट और वीजा की ज़रुरत होती है. कई बार हम में से कुछ लोगों को ये समझने में बड़ी उलझन होती है कि वीजा और पासपोर्ट में क्या अंतर है और इनकी क्या उपयोगिताएं हैं. इसलिए आज हम आपको वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं.
क्या होता है पासपोर्ट?
पासपोर्ट, भारत सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिए जारी किया गया एक सरकारी दस्तावेज है। किसी भी व्यक्ति को अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें उस व्यक्ति की गहनता से जांच पड़ताल की जाती है। जांच की प्रक्रिया में हर स्तर पर खरा उतरने के बाद ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। पासपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम, फोटो, पता, नागरिकता, माता-पिता का नाम, व्यवसाय, लिंग समेत अन्य कई जानकारियां विस्तृत रूप से वर्णित होती हैं। इसीलिए यह विदेश यात्रा के दौरान सबसे बड़े पहचान पत्र के रूप में देखा जाता है।
पासपोर्ट की एक सीमित वैधता अवधि भी होती है, जो जारी करने के साथ ही उस पर अंकित कर दी जाती है। बता दें, पासपोर्ट को हिंदी में 'पारपत्र' कहा जाता है. सीधे तौर पर कहा जाए, तो यह विदेश यात्रा करने के लिए सबसे अहम दस्तावेज है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते।
मुख्य रूप से पासपोर्ट तीन प्रकार होते हैं-
क्या होता है वीजा?
अब बात कर लेते हैं वीजा की. वीजा (Visa) एक तरह की अस्थाई आधिकारिक अनुमति होती है, जो किसी व्यक्ति विशेष को स्वदेश के अलावा अन्य देशों में घूमने, रहने या कार्य करने के लिए वैद्यता प्रदान करती है। अनुमति के रूप में वीजा वही देश प्रदान करता है जिस देश की आप यात्रा करना चाहते हैं, इससे आपके मूल देश का कुछ लेना देना नहीं होता। वीजा, पासपोर्ट की तरह कोई दस्तावेज नहीं है, यह मात्र एक सील(मोहर) होती है जो पासपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है और आपको किसी भी देश में अस्थाई रूप से प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करती। किसी भी देश का वीजा पाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। पासपोर्ट की तरह वीजा के भी कई प्रकार होते हैं, आइये जानते हैं-