क्या होता है वीजा और पासपोर्ट में अंतर, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं? जानिए सबकुछ   

क्या-होता-है-वीजा-और-पासपोर्ट-में-अंतर,-कहीं-आप-कंफ्यूज-तो-नहीं------जानिए-सबकुछ
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क्या होता है वीजा और पासपोर्ट में अंतर, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं? जानिए सबकुछ      

Edited By- Ashish Urmaliya | The CEO Magazine

जब भी हम विदेश जाते हैं तो हमें पासपोर्ट और वीजा की ज़रुरत होती है. कई बार हम में से कुछ लोगों को ये समझने में बड़ी उलझन होती है कि वीजा और पासपोर्ट में क्या अंतर है और इनकी क्या उपयोगिताएं हैं. इसलिए आज हम आपको वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं. 

क्या होता है पासपोर्ट?

पासपोर्ट, भारत सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिए जारी किया गया एक सरकारी दस्तावेज है। किसी भी व्यक्ति को अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें उस व्यक्ति की गहनता से जांच पड़ताल की जाती है। जांच की प्रक्रिया में हर स्तर पर खरा उतरने के बाद ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। पासपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम, फोटो, पता, नागरिकता, माता-पिता का नाम, व्यवसाय, लिंग समेत अन्य कई जानकारियां विस्तृत रूप से वर्णित होती हैं। इसीलिए यह विदेश यात्रा के दौरान सबसे बड़े पहचान पत्र के रूप में देखा जाता है।

पासपोर्ट की एक सीमित वैधता अवधि भी होती है, जो जारी करने के साथ ही उस पर अंकित कर दी जाती है। बता दें, पासपोर्ट को हिंदी में 'पारपत्र' कहा जाता है. सीधे तौर पर कहा जाए, तो यह विदेश यात्रा करने के लिए सबसे अहम दस्तावेज है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। 

मुख्य रूप से पासपोर्ट तीन प्रकार होते हैं-

  1. आर्डिनरी पासपोर्ट:- सामान्य जनमानस को जारी किया जाने वाला यह पासपोर्ट गहरा नीले रंग का होता है। इसमें 30 से 60 पन्ने होते हैं। इस पासपोर्ट को पी-टाइप पासपोर्ट भी कहा जाता है।
  1. ऑफिशियल पासपोर्ट:- सफेद रंग का यह पासपोर्ट उन सरकारी अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है जो दूसरे देशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसे एस-टाइप (सर्विस टाइप) पासपोर्ट भी कहा जाता। 
  1. डिप्लोमेटिक पासपोर्ट:- मैरुन रंग का यह पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों और उच्च रैंक के खास अधिकारियों के लिए जारी किया जाता। इसे डी-टाइप (डिप्लोमेटिक-टाइप) पासपोर्ट भी कहा जाता।

क्या होता है वीजा?                     

अब बात कर लेते हैं वीजा की. वीजा (Visa) एक तरह की अस्थाई आधिकारिक अनुमति होती है, जो किसी व्यक्ति विशेष को स्वदेश के अलावा अन्य देशों में घूमने, रहने या कार्य करने के लिए वैद्यता प्रदान करती है। अनुमति के रूप में वीजा वही देश प्रदान करता है जिस देश की आप यात्रा करना चाहते हैं, इससे आपके मूल देश का कुछ लेना देना नहीं होता। वीजा, पासपोर्ट की तरह कोई दस्तावेज नहीं है, यह मात्र एक सील(मोहर) होती है जो पासपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है और आपको किसी भी देश में अस्थाई रूप से प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करती। किसी भी देश का वीजा पाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। पासपोर्ट की तरह वीजा के भी कई प्रकार होते हैं, आइये जानते हैं-

  1. टूरिस्ट वीजा:- यह वीजा पर्यटकों के लिए जारी किया जाता। ऐसे कई देश हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और अपनी आय बढ़ाने के मकसद से पर्यटकों को ऑन अराईवल वीजा की सुविधा भी दे रहे हैं।
  1. ट्रांजिट वीजा:- यह शॉर्ट-टर्म वीजा होता। जो किसी भी देश द्वारा विशेष स्थान की काम समय की यात्रा के लिए दिया जाता है।
  1. बिजनेस वीजा:- यह वीजा उद्योग के मकसद से अन्य देशों की यात्रा करने वाले उद्यमियों के लिए जारी किया जाता है।
  1. वर्कर वीजा:- किसी भी देश द्वारा यह वीजा दूसरे देशों से आकर काम कर रहे मजदूरों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। ताकि वे मजदूर वहां वैध रूप से काम कर सकें।
  2. स्टूडेंट वीजा:- यह वीजा अन्य देशों से आकर हमारे पढ़ाई करने के इक्षुक विद्यार्थियों के लिए जारी किया जाता है.
  1. फियांसे वीजा:- यह वीजा उस मंगेतर के लिए जारी किया जाता है जो किसी अन्य देश की नागरिक होती है। उदाहरण के लिए- अगर आपकी मंगेतर फ्रांस देश से है और वह आपके देश आना चाहती है तो उसे फियांसे वीजा जारी किया जायेगा।

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