
दतिया। गुरूवार को पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की जमानत याचिका हुई मंजूर,ग्वालियर से आये एडवोकेट प्रतीक बिसौरिया ने की पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के मामले में पैरवी।ग्वालियर के वकील द्वारा की गई पैरवी के बाद जमानत याचिका मंजूर हो गई है।साथ में सहयोगी वकील अनिल दांगी, रामनरेश दांगी व सुनील श्रीवास्तव ने भी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती भारती के मामले पैरवी की है।
जमानत याचिका मंजूर होने के बाद देर शाम गुरुवार को पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दतिया जेल से हुए रिहा। गुरूवार को देर शाम पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही समर्थक काफी खुश नजर आए। जहां पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का जेल के बाहर उनका वहां पहले से ही बेसब्री से इंतेजार कर रहे थे।
जेल से बाहर आते ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर पहुंचते ही ढोल बजाकर पुष्प हार पहनाकर स्वागत किया। उन्हें घर ले जाने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने रोड जेल पहुंचे थे। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की रिहाई के बाद उनके पूरे परिवार और कार्यकताओं में खुशी की लहर है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती शहर में जगह-जगह स्वागत हुआ।इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे|