चेहरा गोरा करने और योन शक्ति बढ़ने जैसे विज्ञापनों पर लगने वाली है रोक

चेहरा गोरा करने और योन शक्ति बढ़ने जैसे विज्ञापनों पर लगने वाली है रोक
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Ashish Urmaliya ||Pratinidhi Manthan  

एकहफ्ते में गोरा रंग पाएं, 30 दिनों में अपना कद बढ़ाएं, अपनी योन शक्ति बढ़ाएं! बस इसकेलिए आपको हमारी आयुर्वेदिक दवा लेनी होगी, इस दवा में बहुत सारी जड़ी-बूटियां मिलाईगई हैं। सुबह शाम दो गोलियां लें, मात्र 15 दिन में आपका मोटापा छू-मंतर हो जायेगा।तीन महीने में नशा छोड़ें। 

आपसालों से टीवी, अख़बारों और इंटरनेट पर इस तरह के विज्ञापन देख-देख कर तंग आ गए होंगे।और कई लोग तो इन विज्ञापनों के चलते लुट भी चुके होंगे। कुछ विज्ञापन तो आपने खालीदीवारों पर भी छपे देखे होंगे। अब आप इस तरह के विज्ञापनों से जल्द छुटकारा पाने वालेहैं, क्योंकि सरकार इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने की तैयारी में है।

हालहीमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मौजूदा ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडिस(Objectionable Advertisements) एक्ट 1954 में संसोधन करने का प्रस्ताव ले कर आया है।इस प्रस्ताव में योन शक्ति बढ़ाने, लिंग बढ़ाने, चेहरा गोरा करने, जवान बनाने, बांझपन,दिमागी शक्ति को बढ़ाने, नशे की लत छुड़वाने जैसे भ्रामक विज्ञापनों पर 5 साल तक की जेलऔर 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। फर्जी विज्ञापन दिखाकर लोगों को बेवक़ूफ़ बनानेवाली कंपनियों पर अब सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। 

ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडिस(Objectionable Advertisements) एक्ट 1954 के संसोधन से विभिन्न बीमारियों,डिसऑर्डर्स और भी कई सारी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। इस संसोधन में कंपनियों द्वारा अपनेउत्पाद को बेचने के लिए फर्जी एवं भ्रामक विज्ञापन बनाने पर रोक लगाने का प्रावधानलाया जा रहा है।

जानकारोंके मुताबिक, जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट से गोरा बनाने का दवा करने वाले विज्ञापन दिखाएंगीऔर अगर उनका प्रोडक्ट प्रभावशाली नहीं निकला। ऐसी स्थिति में दो साल की जेल और 10 लाखरुपए के जुर्माने का प्रावधान है। कार्यवाही के बाद भी अगर कंपनी इस तरह का विज्ञापनदिखाना जारी रखती है, तो उस पर 50 लाख रूपए का जुर्माना लगाया जायेगा।  

आमतौरपर बहुत से लोग कंपनियों के इन भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में जाए जाते हैं। अपनीगाढ़ी कमाई तो खराब करते ही हैं, इसके साथ ही अपना शरीर भी खराब कलर लेते हैं। इन मामलोंमें सबसे आशिक मामले गोरी रंगत पाने वाले होते हैं। सरकार द्वारा लाये जा रहे इस संसोधनसे इन भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगेगी।

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