पुराने नोटों, सिक्कों की ऑनलाइन खरीद बिक्री को लेकर आरबीआई (RBI) की चेतावनी पढ़िए

सेंट्रल बैंक (Central bank) ने कहा है कि आरबीआई (Reserve bank of india) ने इस तरह के लेनदेन में अपनी ओर से शुल्क / कमीशन लेने के लिए किसी भी संस्थान / फर्म / व्यक्ति आदि को अधिकृत नहीं किया है। वह इस तरह के मामलों में पड़ता ही नहीं है।
Reserve Bank of India
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुराने नोटों और सिक्कों की ऑनलाइन खरीदारी व बिक्री को लेकर एक सतर्कता संदेश जारी किया है।

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की जानकारी लगी है कि कुछ तत्व धोखाधड़ी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नाम व लोगो का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉड लोग विभिन्न ऑनलाइन / ऑफलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से पुराने बैंक नोटों और सिक्कों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन में जनता से शुल्क (Charges)/ कमीशन (Commission) व कर (Tax) की मांग कर रहे हैं। यह जानकारी RBI के एक बयान में दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने बयान में आगे स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह इस तरह का कोई काम करता ही नहीं है और कभी भी किसी भी प्रकार के शुल्क/कमीशन की मांग नहीं करता है। सेंट्रल बैंक (Central bank) ने कहा कि आरबीआई (Reserve bank of india) ने इस तरह के लेनदेन में अपनी ओर से शुल्क / कमीशन लेने के लिए किसी भी संस्थान / फर्म / व्यक्ति आदि को अधिकृत नहीं किया है।

आगे आरबीआई ने लोगों को सतर्क रहने और ऐसे फर्जी/धोखाधड़ी प्रस्तावों के माध्यम से पैसे निकालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का उपयोग करने वाले तत्वों के शिकार न होने की सलाह दी है।

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