पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति और उसके साथ वालों को आजीवन कारावास की सजा

आरोपी गढ़ कप्तान सिंह रावत एवं बहादुर पाल ने षड्यंत्र करके माया पाल की हत्या की है
पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति और उसके साथ वालों को आजीवन कारावास की सजा
पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति और उसके साथ वालों को आजीवन कारावास की सजा

गोराघाट /मुकेश गुप्ता अपर लोक अभियोजक /अति शासकीय अभिभाषक दतिया द्वारा बताया गया 12 अगस्त 2016 को आरोपी गढ़ कप्तान सिंह रावत बहादुर पाल निवासी गढ़ ग्राम पिपलिया द्वारा श्रीमती माया की गोली मारकर हत्या करने के संबंध में मुकेश हरिभजन ,कोक सिंह, पंच सिंह, रामहेत ,गजाधर राजेंद्र आदि के विरुद्ध गोराघाट थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी पुलिस द्वारा अनुसाधन में पाया गया कि मृतका माया की हत्या उक्त लोगों ने नहीं की बल्कि आरोपी गढ़ कप्तान सिंह रावत एवं बहादुर पाल ने षड्यंत्र करके माया पाल की हत्या की है तथा विरोधियों को फसाने के लिए झूठी रिपोर्ट की गई पुलिस द्वारा उक्त दोनों आरोपी गणों से पूछताछ की गई और दोनों ही आरोपी गढ़ ने माया पाल की हत्या किया जाना स्वीकार किया पुलिस द्वारा आरोपी गढ़ को गिरफ्तार किया गया और उनसे घटना में उपयोग किए जाने वाले हथियार जप्त किए गए तथा न्यायालय में मामला पेश किया गया अपर सत्र न्यायाधीश अजय कांत पांडे , अपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता द्वारा मामले में शासन की ओर से पैरवी की गई तथा तर्कों से सहमत होकर आरोपी गढ़ कप्तान एवं बहादुर पाल को आजीवन कारावास की सजा एवं आयुध अधिनियम के अपराध के लिए भी दंडित किया गया और जुर्माने से भी दंडित किया गया

सरकारी योजना

No stories found.

समाधान

No stories found.

कहानी सफलता की

No stories found.

रोचक जानकारी

No stories found.
logo
Pratinidhi Manthan
www.pratinidhimanthan.com