दतिया: पाॅक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

दतिया: पाॅक्सो एक्ट के आरोपी को  आजीवन कारावास की सजा
दतिया: पाॅक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

पाॅक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

रिपोर्टर वैभव खरे

दतिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय परिषद दतिया पाॅक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा|

थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 106/17 से उद्भुत विशेष प्रकरण क्रमांक 17/ 2017 मध्य प्रदेश राज्य विरूध्द सुनील उर्फ पंचू दीक्षित में श्रीमती रमा जयंत मित्तल विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम दतिया मध्य प्रदेश द्वारा शनिवार को निर्णय घोषित करते हुए आरोपी सुनील उर्फ पंचू दीक्षित पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र दीक्षित उम्र 45 वर्ष निवासी होलीपुरा दतिया की धारा 376 (2)झ भादवि एवं 5/6पाॅक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए अभियुक्त सुनील उर्फ पंचू दीक्षित को भादवि संख्या की धारा 376 (2)झ के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास से प्राकृतिक जीवन तक के कारावास एवं ₹25000 अर्थदंड तथा धारा 5/6 पाक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया|

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 24/03/ 2017 को फरियादी पीड़िता के पिता ने थाना में रिपोर्ट की कि वह करीब 2:00 बजे दोपहर अपने घर के ऊपर वाले कमरे में आराम कर रहा था व उसकी लड़की नीचे खेलने गई थी करीब आधा घंटा बाद उसने नीचे आकर देखा तो पीड़िता नहीं दिखी फरियादी को शक हुआ फिर फरियादी अपने घर के सामने आरोपी सुनील उर्फ पंचू दीक्षित के मकान के अंदर जाकर देखा तो मुझे अपनी लड़की की आवाज आई मैंने अंदर वाले कमरे में जाकर देखा तो सुनील और उर्फ पंचू दीक्षित मेरी बच्ची के साथ जबरदस्ती अश्लील कृत्य कर रहा था|फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया तथा आवाज लगाई तो मौके पर मेरा भाई व मोहल्ले के लोग आ गए जिन्होंने घटना देखी है तथा मैंने भी उन्हें पूरी घटना बताई फिर हम लोग आरोपी सुनील उर्फ पंचू दीक्षित को पकड़ कर थाने लाए एवं रिपोर्ट दर्ज कराई विवेचना दौरान घायल पीड़िता एवं गवाहों के कथन दिए गए पीड़िता की एमएलसी कराई गई संपूर्ण विवेचना में आरोपी सुनील उर्फ पंचू दीक्षित के विरुद्ध धारा 376 (2)झ भादवी एवं धारा 5/6 पाॅक्सो अधिनियम का अपराध सिद्ध पाए जाने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया|

प्रकरण की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी दतिया पुष्पेंद्र कुमार गर्ग द्वारा की गई तथा अंतिम तर्क सूची संचिता अवस्थी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए सजा सुनाई गई।

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