

दतिया।कांग्रेसी नेता सत्यनारायण खरे के विरुद्ध थाना कोतवाली दर्ज हुई धोखाधड़ी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान ने सुनवाई के पश्चात जमानत याचिका खारिज कर दी है।सत्येंद्र नारायण खरे लंबे समय से धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात उन्होंने कुछ दिन पहले ही न्यायालय में सरेंडर किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय द्वारा सत्येंद्र नारायण खरे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज मिश्रा एवं बचाव पक्ष की ओर से सुनील श्रीवास्तव ने पैरवी की|