ट्रैन टिकट कैंसलेशन से जुड़े चार्जेज व नियमों के बारे में जानें!

ट्रैन टिकट कैंसलेशन से जुड़े चार्जेज व नियमों के बारे में जानें!

Ashish Urmaliya || Pratinidhi Manthan

कोरोना-कोरोना! इस वायरस से बचाव के लिए रेलवे द्वारा भी कईतरह के कदम उठाये हैं, सबसे बड़ा कदम जो चर्चामें हैं वह ये है, कि भारतीय रेलवे नेदेशभर के 250 स्टशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपए से बढाकर 50 रुपए कर दिएहैं। इसके अलावा ट्रेन के AC डिब्बों से तकिये, कंबलों और पर्दों को हटा दिया है। कुछ ट्रेनें भी रद्द कीजा रही हैं। और इसी बीच कोरोना की वजह से टिकट रद्द कराने वालों की संख्या में भीभारी बढ़ोत्तरी हुई है। अगर आप भी अपनी पहले से निश्चित यात्रा को टालने का मूड बनारहे हैं और ट्रेन टिकट रद्द कराना चाहते हैं, तो आपकोकैंसलेशन से जुड़े नियमों और चार्जेज की जानकारी होनी बेहद आवश्यक है। आइये जानतेहैं…

अगर आपने रेलवे एसी थर्ड टियर का रिजर्वेशन करा रखा है औरकैंसिल करते हैं तो आपसे 180 रुपए का शुल्क वसूलाजायेगा।

– अगर आपने घर बैठे फोन से टिकट किया है याइंटरनेट की मदद से कहीं से भी करवाया है, तो आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट कैंसिल करा सकते हैं। 

– चार्ट तैयार होने से पहले आप अपना टिकटकैंसिल करा सकते हैं।

इसी के साथ आइये जान लेते हैं, कि टिकटकैंसिल कराने पर आपको कितना चार्ज देना होता है?

– ट्रेन का टिकट आप डिपार्चर समय के 48 घंटे पहले तक कैंसिल करा सकते हैं।

– ट्रेन के डिपार्चर समय से 48 घंटे पहले आप टिकट कैंसिल कराते हैं, तो स्लीपर क्लास में आपको प्रति पैसेंजर 120 रुपए का चार्ज देना पड़ता है।

– AC थर्ड टियर की बात करें तो यह चार्ज बढ़कर 180 रुपए हो जाता है।

– AC सेकेंड टियर का टिकट कैंसल कराने पर यहचार्ज 200 रुपये हो जाता है।

– इसी अवधि में अगर आप AC फर्स्ट क्लास का टिकट कैंसल कराते हैं, तो आपको 240 रुपये कैंसलेशन चार्जका भुगतान करना पड़ता है।

12 घंटे पहले कैंसिलकरते हैं तो?

अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट डिपार्चर टाइम से 12 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं, तो आपके कुलकिराए की 25% राशि चार्ज के रूप में वसूली जाती है। औरयदि आप 12 घंटे से लेकर चार्ट तैयार ने के पहले तक टिकट कैंसिल करातेहैं, तो आपसे कुल किराए का 50 फीसदी चार्जके रूप में वसूला जायेगा।

तत्काल कंफर्म टिकट का क्या?  

यहां मामला थोड़ा टेंशन देने वाला है क्योंकि तत्काल में बुककी गई कंफर्म टिकट को कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। अगर आपका टिकटचार्ट बनने पर RAC (Reservation against Cancellation) रह जाता है औरआप सफर नहीं करना चाहते या करते। ऐसी स्थिति में रेलवे आपको तभी रिफंड देगा जब आपट्रेन के डिपार्चर के आधे घंटे के भीतर टीडीआर (TDR) फाइल करतेहैं। ये भी आप IRCTC की वेबसाइट से कर सकतेहैं। एक बात और RAC और वेटिंग टिकट कैंसिलकरने पर रेलवे आपसे 60 रुपए+ GST वसूलता है। 

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