पूर्व रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की मिली सजा  
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पूर्व रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की मिली सजा

2016 में लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था

Vaibhav Khare

इंदरगढ़ हल्का के पूर्व पटवारी को प्रथमसत्र न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायधीश ऋतुराज सिंह चौहान ने चार वर्ष का कठोर कारावास के साथ 4 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित करने की सजा सुनाई गई है. आपको बता दें कि कृषि भूमि के नामांतरण करने के एवज में 2 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त टीम ग्वालियर ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था 27 जून 2016 इन्दरगढ़ हल्का पटवारी राजेंद्र बंशकार पुत्र देवी दयाल नै इन्दरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम भरसूला निवासी आवेदक करतार सिंह ने अपने पिता गजराज सिंह के नाम से भूमि नामांतरण करने के लिए रिश्वत मांगी थी लोकायुक्त टीम ने इंदरगढ़ बाबरी सरकार मंदिर के पास पटवारी के निज निवास से जून 2016 मे रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था अब मिली सजा।

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