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किडनी डोनेट करने की इच्छा ज़ाहिर करने वाले ड्रग केस आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जून के आदेश को एक याचिका के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, दरअसल उस आदेश में व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

Ashish Urmaliya

सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स के एक मामले में एक आरोपी, जिसने अपने बीमार पिता के लिए अपनी किडनी दान करने की इच्छा व्यक्त की है, को आवश्यक चिकित्सा परीक्षण के लिए जेल से अस्पताल ले जाने की अनुमति दी है।

अदालत ने कहा कि यदि आरोपी किडनी दान करने के लिए फिट पाया जाता है और संबंधित सरकारी मेडिकल कॉलेज की समिति प्रत्यारोपण प्रक्रिया के लिए मंजूरी देती है, तो वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जून के आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही, जिसने मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उसके पिता गुर्दे की विफलता से पीड़ित हैं और उन्हें प्रत्यारोपण की आवश्यकता है।

उन्होंने पीठ से कहा था कि याचिकाकर्ता अपने बीमार पिता के लिए अपनी किडनी दान करना चाहता है। राज्य की ओर से पेश वकील ने कई आधारों पर जमानत की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया था, जिसमें अपराध की गंभीरता भी शामिल है और यह भी कि याचिकाकर्ता के अन्य भाई-बहन हैं जो अपने पिता की देखभाल कर सकते हैं।

पीठ ने इस महीने अपने पहले पारित आदेश में कहा, "माता-पिता की देखभाल करना एक बात है और माता-पिता के लिए एक किडनी दान करना अलग बात है। किडनी दान के लिए सभी बच्चे, विशेष रूप से विवाहित बच्चे अपने स्वयं के जीवनसाथी और बच्चों के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं।

अदालत ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता के पिता को बेहतर जीवन और जीवन की गुणवत्ता के लिए गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता है। "चूंकि याचिकाकर्ता अपने पिता के लिए अपनी किडनी दान करना चाहता है, उसे आवश्यक परीक्षणों के लिए एस्कॉर्ट किया जा सकता है और अस्पताल ले जाया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट समिति के अनुमोदन के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज को प्रस्तुत की जाएगी।

कोर्ट ने आगे कहा, "इस घटना में, याचिकाकर्ता को किडनी दान करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट पाया जाता है और यदि सरकारी मेडिकल कॉलेज की समिति किडनी प्रत्यारोपण प्रक्रिया के लिए मंजूरी देती है, तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

पीठ ने निचली अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और छह महीने के भीतर इसका निपटारा करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि वह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत कथित अपराध के लिए दर्ज एक मामले के सिलसिले में पिछले साल सितंबर से जेल में है।

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